मध्यप्रदेश-सरकार ने पुलिस अधिकारियों की खर्चे की लिमिट की तय।

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ADG 5 लाख,IG-DIG 3 लाख और SP-कमांडेंट 2 लाख तक ही कर साल सकेंगे हर साल खर्च।

लोकतंत्र टाइम्स भोपाल,मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को हर साल मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करने के लिए फंड लिमिट(सीमा) तय कर दी गई है। सरकार द्वारा बनाए गए नये नियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस अधिकारियों को उनकी रैंक के मान से फंड लिमिट खर्च करने की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार के बनाये नये नियम के अनुसार मिले नए आदेश के बाद मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने भी फंड लिमिट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए फंड लिमिट को लेकर दिए गए दिशा निर्देश में ADG रैंक अफसर 5 लाख रुपए IG और DIG 3 लाख,SP और कमांडेंट 2 लाख रुपए का ही साल भर में कर खर्च सकेंगे।

मध्यप्रदेश पुलिसकर्मियों के खराब स्वास्थ्य के इलाज व चिकित्सालय में खरीददारी के लिए अधिकारियों को पावर रहेगा। खराब स्वास्थ्य के इलाज,शिक्षा के लिए जारी मूल वेतन का आधे दिन का वेतन काटने का भी आदेश शामिल है। DGP से लेकर आरक्षक तक के आधे दिन के वेतन में कटौती करने के लिए दिशा निर्देश मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय PHQ जारी किए गए है।

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