
लोकतंत्र टाईम्स, रतलाम कलेक्टर बाथम ने स्पष्ट किया रतलाम 08 दिसम्बर 2024 कलेक्टर राजेश बाथम ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में कोई भी आमजन, वर्ग, संगठन आदि अपनी समस्या, शिकायत अथवा परेशानी के निवारण हेतु ज्ञापन अथवा आवेदन दे सकते हैं,
जनहित में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं उपरोक्त पर कोई रोक नहीं है। जिला दंडाधिकारी द्वारा नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मात्र सभा, धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा वे गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं जिनसे कानून व्यवस्था बिगडने का अंदेशा रहता है शासकीय कार्य प्रभावित हो सकता है अथवा आमजन को दिक्कत या परेशानी की संभावना रहती है।
