
लोकतंत्र टाइम्स,रतलाम,गुरुवार रात जिलाधीश राजेश बाथम द्वारा बीआरसी विवेक नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है बताया जा रहा है की 5 महीने पूर्व अनुसूचित जनजाति के जनशिक्षक रमेश बारिया के साथ मारपीट करने पर रतलाम पुलिस द्वारा बीआरसी विवेक नागर पर आपराधिक धाराओ में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में न्यायधीश प्रयागराज दिनकर द्वारा प्रारित आदेश में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक बीआरसी विवेक नागर के 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिलाधीश राजेश बाथम द्वारा दिए गए आदेश अनुसार विवेक नागर पर निलंबित की कार्यवाहि करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाधीश द्वारा बीआरसी विवेक नागर को म.प्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1/ख) और 9(2/क) के तहत निलंबित की करवाई का आदेश प्रारित कर विवेक नागर को निलंबित किया गया जिसमें विवेक नागर के जीवन निर्वाह भत्ता चालू रहेगा। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा केन्द्र रतलाम रहेगा।
